उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण नीति' जारी होने के बाद शुक्रवार को जिला-पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण पर भी मुहर लग गई। यूपी सरकार ने आज जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की घोषणा की। जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित यानी सामान्य रहेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण नीति
जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण नीति
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण नीति' जारी होने के बाद शुक्रवार को जिला-पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण पर भी मुहर लग गई। यूपी सरकार ने आज जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की घोषणा की। जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित यानी सामान्य रहेंगे। वहीं 12 सीट महिला और 27 सीटें ओबीसी के खाते में गई हैं। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष की 16 सीटें एससी में आरक्षित की गई हैं।
मुजफ्फरनगर में इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित किया गया है। वही शामली ज़िले पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाती महिला।
जिला पंचायत के आरक्षण की स्थिति आज साफ हो गई है। शासन के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई है। 27 जिला पंचायत अध्यक्ष सीट अनारक्षित श्रेणी से होंगे, जबकि 48 आरक्षित। इनमें अनुसूचित जाति की 16 (6 महिला), पिछड़ी जाति की 20 (7 महिला) और 12 सीटें सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण नीति
इससे पहले गुरुवार को शासन ने आरक्षण नीति जारी कर दी थी। नीति में साफ है कि वर्ष 2015 में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए आरक्षण की जो स्थिति थी, वह इस बार बदलेगी। आरक्षण नीति में वर्ष 1995 से 2015 तक तय आरक्षण को संज्ञान में रखा जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण नीति
उधर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर परिसीमन को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। पूरे प्रदेश में 2 जिला पंचायत ऐसी हैं जो आज तक एससी और ओबीसी के लिए आरक्षित ही नहीं हुईं। वहीं, 7 जिला पंचायतें ऐसी हैं, जो कभी भी महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हुईं। ऐसी जिला पंचायतों को वरीयता मिलेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण नीति
पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव में 2015 में जो आरक्षण की स्थिति थी, वह इस चुनाव में नहीं होगी। जो पद या सीटें एससी-एससी या महिला के आरक्षित थे, वे इस बार अनारक्षित और ओबीसी के हो सकते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण नीति
कोई भी ऐसा पद जो आज तक एससी के लिए आरक्षित नहीं हुआ, वह एससी के लिए आरक्षित हो सकता है। ऐसा ही ओबीसी और महिला सीटों और पदों के लिए भी होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण नीति
मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 826 ब्लॉकों में जिलेवार किस श्रेणी में आरक्षण होगा, यह राज्य स्तर पर जारी किया जाएगा। जिला पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया भी राज्य स्तर पर जारी होगी। डीएम 2 से 3 मार्च के बीच प्रधानों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र और जिला पंचायत के आरक्षित प्रदेशिक आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र के आवंटन की प्रस्तावित सूची का प्रकाशन करके आपत्तियां मांगेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण नीति
4 मार्च से 8 मार्च तक लिखित आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती हैं। 10 से 12 मार्च के बीच आपत्तियों को निपटाते हुए फाइनल सूची तैयार की जाएगी। 15 मार्च तक जिला अधिकारी को निदेशालय को आरक्षण की अंतिम सूची उपलब्ध करवाने को कहा गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण नीति
सिंह ने बताया कि 826 क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों में से पांच अनुसूचित जनजाति के होंगे, जबकि 171 अनुसूचित जाति के और पिछड़ा वर्ग के 223 होंगे। ग्राम प्रधानों 330 अनुसूचित जनजाति से, 12,045 अनुसूचित जाति से और 15,712 पिछड़ी जाति से होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण नीति
#जिला_पंचायत_अध्यक्ष_आरक्षण_नीति
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
कृपया कमेंट बॉक्स में किसी भी स्पैम लिंक को दर्ज न करें।